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PAN-Aadhaar link

 

PAN-Aadhaar लिंक जानिए सबसे आसान तरीका


पैन को अपने आधार से लिंक करना जरूरी है. इसके बिना टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने में कई दिक्कतें आ सकती हैं और जुर्माना भी लग सकता है। इसे बांधने का तरीका बहुत ही सरल है.
पैन को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है. यह टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने में उपयोगी है। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. उनका तरीका बहुत ही सरल है. यहां हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं. इसके जरिए आप आसानी से अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

पैन-आधार लिंक
यदि आप एक पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो आपको पंजीकरण करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न पोर्टल पर जाना होगा।
पंजीकरण के बाद, अपने उपयोगकर्ता नाम का उपयोग करें और लॉगिन करें।
पासवर्ड दर्ज करें और सुरक्षित पहुंच संदेश की पुष्टि करें। फिर जारी रखें पर क्लिक करें.
माई प्रोफाइल के तहत पर्सनल डिटेल्स पर जाएं और आधार लिंक पर क्लिक करें।
आवश्यक विवरण दर्ज करें जिसमें नाम, लिंग और जन्म तिथि शामिल होगी।
स्क्रीन पर दिए गए विवरणों को जांचें और सत्यापित करें और अपने आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए मैं स्वीकार करता हूं बॉक्स पर क्लिक करें।
एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक हो गया है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार पैन लिंक शुल्क का भुगतान कैसे करें
ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसमें आपको क्विक लिंक सेक्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करें।
इसके बाद आधार और पैन की जानकारी मांगी जाएगी. उन्हें भरें.
इसके बाद ई-पे टैक्स विकल्प पर क्लिक करें।
आपसे पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी. उन्हें दर्ज करें और सत्यापित करें। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा. भर दें

एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, ई-पे टैक्स पृष्ठ पर जाएँ।
यहां इनकम टैक्स का चयन करना होगा।
इसके बाद असेसमेंट ईयर 2-23-24 का चयन करना चाहिए. इसके बाद पेमेंट टाइप (500/1000) पर क्लिक करें। जुर्माने के अनुसार राशि स्वचालित रूप से वर्गीकृत हो जाएगी।
फिर चालान जनरेट होगा. इसके बाद पेमेंट विकल्प चुनें.
फिर पेमेंट करें.

शुल्क का भुगतान करने के बाद आधार पैन लिंक अनुरोध कैसे सबमिट करें
उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर दोबारा पहुंचें। इसके बाद यहां दिए गए आधार विकल्प पर क्लिक करें।
आपको यहां पैन और आधार कार्ड की जानकारी भरनी होगी।
इसके बाद ई-पे टैक्स पर क्लिक करें।
फिर नीचे आपको एक लिंक मिलेगा. इसे चुनें. यह आपको एनएसडीएल पोर्टल पर ले जाएगा।
एनएसडीएल पोर्टल पर पहुंचें और आईटीएनएस नंबर चालान 280 पर क्लिक करें।
इसके बाद TAX-0021 चुनें। - इसके बाद पेमेंट ऑप्शन पर जाएं.
अब आकलन वर्ष 2023-24 चुनें और जारी रखें।
फीस चुकाने के बाद आधार-पैन लिंक हो जाएगा.

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